मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने पुलिस को धमकी देने के मामले में रमेश सिंह उर्फ काका को शनिवार को चार महीने की सजा सुनाई है। तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार थानाध्यक्ष भगत सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन था कि कुशमौर चौकी के पास 22 दिसंबर 2018 को रमेश सिंह अपने दो-तीन साथियों के साथ आकर अपना वाहन रोककर पुलिस वालों को गाली देने लगे।
पूछने पर कहा कि जेल से छूटकर आ गया हूं , पुलिस वालों को गोली मार दूंगा। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र सीजेएम न्यायालय में पेश किया।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी हरेंद्र सिंह ने 5 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूंठा फंसाया गया है। सीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद रमेश सिंह को दोषी पाया।