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खाद्य कारोबारियों को लेना होगा प्रमाण पत्र

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मऊ। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से नगर के गोला बाजार में शनिवार को खाद्य कारोबारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके दीक्षित ने कहा कि आमजन को स्वच्छ व सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने को स्वास्थ्य महकमा ने नया कदम उठाया है। इसके लिए सभी को प्रशिक्षण लेकर प्रमाण पत्र लेना होगा। प्रशिक्षण नहीं लेने वाले कारोबारी खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं कर सकेंगे। बताया कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और परिसर की सफाई, गुणवत्ता जांच के अलावा प्रतिष्ठान में डिस्प्ले बोर्ड लगाने की जानकारी दी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण भोजन के मानकों को स्थापित करने, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए किसी भी भोजन में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक, पोषक गुणों, भोजन के रंग, महक, आकार इत्यादि की जांच करता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत एफएसएसएआई खाने में मिलावट पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। इस अवसर पर 50 खाद्य कारोबारियों ने पंजीकरण के लिए आनलाइन आवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयहिंद राम, पंकज यादव, कारोबारी बृजभूषण गुप्ता, राजीव कुमार, हरिकिशोर जायसवाल, कन्हैया बरनवाल आदि शामिल रहे।
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