फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नशे के दो सौदागरों को पांच माह की कैद

Sat, 07 Nov 2015 12:03 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ
विज्ञापन
विज्ञापन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच-पांच माह की सजा के साथ ही तीन-तीन हजार रुपया अर्थदंड की सजा निर्धारित की।
विज्ञापन



पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। एसआई सुरेंद्र प्रताप सिंह ने 11 जून 2015 को हिकमा गाढ़ा के पास जुम्मनपुरा निवासी नसीरुद्दीन पुत्र ज्यायुद्दीन को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से ढाई किलो गांजा बरामद हुआ।


इस आधार पर पुलिस  ने बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एसपीओ सीएल गुप्ता ने दो गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
विज्ञापन



इस आधार पर एडीजे ने नसीरुद्दीन को दोषी पाते हुए पांच माह की सजा के साथ ही तीन हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। दूसरा मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। एसआई गुप्तेश्वर राय ने सात नवंबर 2011 को भुसवा मोड़ के पास आरोपी मंडुसरा गांव निवासी रघुवंश सिंह को पकड़ा।


तलाशी में उसके पास से दो किलो गांजा बरामद हुआ। इस आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट  में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एसपीओ ने कुल दो गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
विज्ञापन



 इस आधार पर एडीजे ने आरोपी रघुवंश सिंह को दोषी पाते हुए पांच माह दस दिन की सजा के साथ ही तीन हजार रुपया अर्थदंड  निर्धारित किया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें