मऊ। एसपी के आदेश पर हुई जांच में पासपोर्ट के अभिलेखों में जन्मतिथि और पिता के नाम में भिन्नता पाए जाने पर घोसी कोतवाली पुलिस ने रविवार की रात मोहम्मद इरशाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। उपनिरीक्षक लालमोहन शास्त्री की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई।
प्राथमिकी के अनुसार, जमालपुर विक्कमपुर गांव निवासी मोहम्मद इरशाद ने वर्ष 2014 में पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अपने पिता का नाम अली मुहम्मद, माता का नाम शालमा खातून और जन्मतिथि 20 फरवरी 1992 दर्ज कराई थी। इन विवरणों के आधार पर 29 अगस्त 2014 को पासपोर्ट जारी किया गया था।
पहले पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने से पहले ही वर्ष 2018 में दोबारा पासपोर्ट बनवाते समय मोहम्मद इरशाद ने पिता का नाम शेख अली मुहम्मद, माता का नाम सलमा खातून और जन्मतिथि 10 मई 1996 दर्ज कराई। इन विवरणों के आधार पर 6 जुलाई 2018 को पासपोर्ट जारी हुआ।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविंद्रनाथ राय ने बताया कि जांच के दौरान वर्ष 2014 और 2018 में पासपोर्ट के लिए दिए गए विवरणों में जन्मतिथि और पिता के नाम में अंतर पाया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।