बढुआ गोदाम। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बेलचौरा गांव निवासी रीता चौहान की पिटाई करने, जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने फूलमती, मनीष चौहान उर्फ भोला, बेचनी देवी और शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
रीता चौहान ने अपने साथ हुई मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने घटना की प्राथमिकी दर्ज न होने से निराश होकर न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
पीड़िता रीता चौहान पत्नी रामसिंह चौहान ने शिकायत में बताया था कि 18 सितंबर को शाम लगभग 5 बजे वह खेत की ओर जा रही थीं। उसी दौरान फूलमती, मनीष चौहान, बेचनी देवी और शिवकुमार ने रास्ते में घेरकर उन पर लात-घूंसों से हमला कर दिया। गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के शोर मचाने पर लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। रीता चौहान का आरोप है कि घटना की सूचना सरायलखंसी थाने में दी गई, लेकिन पुलिस ने विपक्षी की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया।
रीता चौहान ने आरोप लगाया था कि विपक्षी पक्ष उसे जान से मारने की धमकी देते रहे। इस पर उन्होंने 10 अक्तूबर को एसपी को रजिस्ट्री डाक के माध्यम से शिकायत भेजी। इसके बाद 31 अक्तूबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। एसओ सरायलखंसी पंकज पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर फूलमती, मनीष चौहान, बेचनी और शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।