मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाॅ. कृष्ण प्रताप सिंह ने सरायलखंसी थाना क्षेत्र के चोरी के मामले में आरोपी गाजीपुर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंधक निवासी सुल्तान उर्फ मुलायम उर्फ अंशु पुत्र सुलेमान को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और दो हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद