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Mau News: गैरइरादतन हत्या के मामले में पिता, पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने गैरइरादतन हत्या के मामले में नामजद पिता और उसके दो पुत्रों को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 -50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही अर्थदंड जमा हो जाने पर कुल एक लाख 20 हजार रुपये वादिनी मुकदमा को देने का आदेश दिया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र के जमुनीपुर गांव का है।
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अभियोजन के अनुसार जमुनीपुर गांव निवासिनी सुनीता भारती पत्नी स्व. महेश की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें गांव के ही सुवचन पुत्र स्व. हीरा, हरेंद्रनाथ और अच्छेलाल उर्फ अखिलेश कुमार पुत्रगण सुवचन को नामजद किया। वादिनी का कथन था कि आठ नवंबर 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे आरोपीगण उसके पति महेश के साथ मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाया। इलाज के दौरान महेश की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में भेजा। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी नंदलाल भारती ने कुल छह गवाहों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से एक गवाह सुनील कुमार को पेश कर कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण हरेंद्रनाथ, अच्छेलाल उर्फ अखिलेश कुमार और सुवचन को गैरइरादतन हत्या का दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद सभी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 - 50 हजार रूपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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