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Mau News: हत्या के दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद, 13-13 हजार रुपये जुर्माना

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मऊ। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो दीपनारायण तिवारी ने हत्या और गैर इरादतन हत्या के प्रयास में नामजद आनंद सिंह और उसके बेटे आशीर्वाद सिंह उर्फ अंकित सिंह को सुनवाई के बाद दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही कुल 13-13 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जुर्माना न देने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर 16 हजार रुपये घायल अनीता सिंह को देने का आदेश दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र के भैरोपुर गांव का है।
अभियोजन के अनुसार भैरोपुर गांव निवासी युवराज प्रताप सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें गांव के ही आनंद सिंह, उसके बेटे आशीर्वाद सिंह उर्फ अंकित सिंह व एक अन्य को नामजद किया। वादी का कथन था कि 13 नवंबर 2020 को उसके पिता भूपेंद्र प्रताप सिंह आटा चक्की की दुकान से घर आ रहे थे।
उसी दौरान आरोपीगण उन्हें गाली-गलौज देते हुए मारने-पीटने लगे। उन्हें बचाने वह तथा उनकी मां अनीता सिंह गईं तो आरोपियों ने मां की पिटाई कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। मारपीट में पिता की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आनंद सिंह व आशीर्वाद सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी ने 11 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।
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एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण आनंद सिंह व आशीर्वाद सिंह को हत्या और गैर इरादतन हत्या का प्रयास के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद दोनों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं गैर इरादतन हत्या का प्रयास के मामले में तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही 3-3 हजार रुपये रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड जमा हो जाने पर 16 हजार रुपये घायल अनीता सिंह को देने का आदेश दिया।
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