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तीन दिन के बंदी में खुलेगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

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मऊ। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए शासन से जारी तीन दिवसीय बंदी के लिए जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी की। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट जेएन सचान ने बताया कि बंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन यदि कोई बंदी का लाभ उठाकर ऊंचे मूल्य पर सामनों की बिक्री किया, तो उसके विरुद्घ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि आवश्यक वस्तु की दुकानों में दवा, दूध के साथ सब्जी की दुकानें खुलेगी। इसके अलावा शेष सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा पेट्रोल पंबप भी खुलेंगे। जबकि मेडिकल सेवा के साथ साथ बिजली और नगर पालिका के कर्मचारियों को आने जाने की छूट रहेंगी। शेष सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। जेएन सचान ने बताया कि इस दौरान जो लोग इस बंदी के नियमों का अनुपालन करते नहीं मिलेंगे। उनके विरुद्घ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट और फास्ट फूड की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि एंबुलेंसों की जहां सर्विसिंग होती है, उस गैैरेज के कर्मचारियों के आने जाने के लिए छूट दी गई है।
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