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Mau News: पांच बार नियम तोड़ने पर डीएल निलंबित

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लगातार चालान काटने और जुर्माना लगाने के बाद भी लोग यातायात नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू करते हुए वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करना शुरू कर दिया है। एआरटीओ और यातायात पुलिस ने पांच बार नियम तोड़ने पर जनवरी से सितंबर तक 72 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें दुर्घटना करने पर 27, शराब के नशे, तेज रफ्तार और ओवरलोड में 45 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
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नौ महीने में 27 वाहनों के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। इन लोगों ने वाहन चलाते समय भीषण दुर्घटना की थी। एआरटीओ ने चेकिंग के दौरान 45 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए हैं। यह कार्रवाई तेज रफ्तार और ओवरलोड के आरोप की गई।
लाइसेंस सस्पेंशन के दौरान यदि चालक के साथ किसी तरह की दुर्घटना होती है, तो क्लेम नहीं हो पाएगा न ही मुआवजा मिलेगा। ई-चालान की सूचना मेसेज के जरिये वाहन स्वामियों को दी जाती है। अक्सर उनकी शिकायत होती है कि उन्हें ई-चालान की सूचना नहीं मिल पाती है। ऐसे में लोगों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने की जरूरत है।
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स्टंटबाजों का भी निरस्त हुआ था लाइसेंस

जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 माह तक यातायात पुलिस और एआरटीओ ने 20 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए थे। इनमें पांच लोग तीन बार से अधिक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए थे। चार स्टंटबाजों के लाइसेंस निलंबित हुए थे, जो भीड़ के बीच तेज रफ्तार बाइक चलाते थे। एक जनवरी से दो फरवरी तक 10 ऐसे वाहन मिले हैं, जिनका 10 से अधिक बार चालान हुआ है।
यातायात नियम तोड़ने वाले वाहनों का चालान करने के साथ ही चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड करने का प्रावधान है। सस्पेंड होने के तीन माह में लगातार तीन बार और चालान होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। - सुहेल अहमद, एआरटीओ मऊ
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