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Mau News: जिला पंचायत सदस्य चार माह के लिए जिलाबदर, पुलिस ने सीमा पर छोड़ा, डीएम ने की कार्रवाई

Wed, 23 Apr 2025 04:17 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, मऊ

सार

जिलाधिकारी ने जिला पंचायत सदस्य के आपराधिक इतिहास को देखते हुए चार माह के लिए जिलाबदर करने का निर्देश दिया। जिसके बाद पुलिस ने जिले की सीमा पर जाकर उन्हें छोड़ा और चार माह तक जिले में नहीं दिखने की हिदायत दी। 

 
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जिला पंचायत सदस्य को सीमा पर ले जाती पुलिस - फोटो : Amar Ujala
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मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के खुरहट सीट से बसपा जिला पंचायत सदस्य को डीएम ने चार माह के लिए जिलाबदर किया है। आदेश व कार्रवाई के पालन में मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली पुलिस ने बुधवार को मुनादी कराते हुए गाजे बाजे के साथ जिले की सीमा से बाहर पहुंचाया।

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मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रविंद्र नाथ राय ने बताया कि सुल्तानपुर कोलौरा निवासी संतोष राजभर के खिलाफ कोतवाली में चार मुकदमे दर्ज हैं। पहला मुकदमा वर्ष 2021 में मारपीट और जान से मारने की धमकी का दर्ज है। दूसरा वर्ष 2022 में अपराध संख्या 311 पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का मुकदमा हुआ।

वर्ष 2024 में अपराध संख्या 90 पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ था। आपराधिक इतिहास को देखते हुए 2025 में अपराध संख्या 86 पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 86/2025 पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने संतोष राजभर को चार माह के लिए जिलाबदर किया है। गाजे बाजे के साथ पुलिस मऊ-आजमगढ़ के बॉर्डर पर उम्मनपुर के पास छोड़ दिया।

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