मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ और दुराचार के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजी ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है । मामले के अनुसार वादिनी मुकदमा कथन है कि जब वह घर पर नहीं रहती थी तो आरोपी उसकी 14 वर्षीय पोती के साथ डरा धमकाकर दुराचार करता था। साथ ही छेड़छाड़ करता था। वादिनी का कथन है कि दो सितंबर 2018 को भी उसके साथ छेड़छाड़ किया। साथ ही गाली और धमकी दिया। मामले में आरोपी कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला भीटी निवासी सोनू पुत्र रामविलास की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद एडीजे ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।