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आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने घर में घुसकर दुराचार करने का प्रयास और धमकी देने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री घर में अकेले सो रही थी। आरोपी ने 18 अगस्त 2017 को घर में घुसकर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया, तथा जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के बिलौझा गांव निवासी श्यामनरायन पुत्र चंद्रमा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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