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तीन मामले में चार आरोपियों को नहीं मिली जमानत

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मऊ। अपमिश्रित शराब बनाने और शादी का झांसा देकर दुराचार करने के साथ चोरी केमाल के साथ गिरफ्तार होने के मामले में आरोपी बने लोगों के जमानत के बिंदु पर शनिवार को जिला एवं सत्र जज राजेंद्र कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश में तीनों मामले में आरोपी बने चारों की जमानत को अपराध की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया।
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पहला मामला भारी मात्रा में शराब बनाने के मिश्रित माल बरामदगी से संबंधित मामले के आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के गाना निवासी उमेश सिंह व अनूप सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, अभियोजन के अनुसार थानाध्यक्ष हलधरपुर पांच सितंबर को क्षेत्र में थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी को भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा था। दूसरा मामला शादी का झांसा देकर दुराचार करने से संबंधित है। आरोपी अबूशाद कोपागंज थाना क्षेत्र का निवासी है। उसने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दिया। अभियुक्त पर आरोप है कि पीड़िता को शादी का लालच देकर अबूशाद घर में बुलाकर उसके साथ दुराचार किया। तीसरा मामला चोरी मय माल बरामद से संबंधित का है। आरोपी कोतवाली नगर के मुंशी पुरा निवासी रतन कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा शिवेंद्र उर्फ दीपक गुप्ता की दुकान सहादतपुरा में जींस कार्नर के नाम से है नौ फरवरी को शटर का ताला खोल कर जींस पैंट कपड़े आदि अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। बाद विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया पुलिस द्वारा आरोपित के कब्जे से चोरी हुए सामान को बरामद किया गया। जिला जज ने तीनों मामले में दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद सभी आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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