मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी और दुराचार का प्रयास करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले के अनुसार वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी ने कोचिंग पढाने के दौरान छेड़छाड किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। मामले में आरोपी भीटी निवासी अनूप तिवारी पुत्र अशोक तिवारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।