मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने दुराचार, हत्या का प्रयास और अपहरण सहित चार मामलों में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने यह आदेश जारी किया। पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। इसमें आरोपी ने 19 वर्षीय युवती के साथ 15 अगस्त को दुराचार किया था। मामले में आरोपी चौहान पूरा निवासी हरेंद्र पुत्र अच्छेलाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
दूसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा शैलेंद्र सिंह गैस एजेंसी से अपने घर मखना जा रहे थे कि रास्ते में आरोपीगण ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास किया। दो हजार रुपया और अन्य सामान भी छीन लिया । मामले में आरोपी बलिया जनपद के कोतवाली रसड़ा क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव निवासी आनंद प्रताप सिंह पुत्र रणजीत सिंह की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
तीसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। पट्टी गांव निवासी दिनेश मौर्य पुत्र श्यामलाल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि रास्ते के विवाद को लेकर 26 अक्टूबर को आरोपी ने धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या का प्रयास किया। मामले में आरोपी पट्टी गांव निवासी रामआशीष पुत्र शिवचंद की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे खारिज कर दिया ।
चौथा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। दशई पोखरा निवासी रिंकू यादव पुत्र शंकर यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादी का कथन है कि 19 अक्टूबर 2018 को उनका लड़का गायब हो गया। पुलिस ने बलिया जनपद के कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्म स्थान निवासी पूजा देवी पत्नी सुनील गौड़ के पास से 22 अक्टूबर को बच्चा बरामद किया। मामले में आरोपी पूजा देवी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।