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विद्यालय प्रबंधक पर धोखाधडी का मुकदमा

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घोसी। कोर्ट के आदेश पर घोसी कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को वित्तविहीन हरिजन प्राथमिक विद्यालय के प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रबंधक पर आरोप है कि एक महिला सहित तीन अध्यापकों को नौकरी देने के नाम पर पांच लाख रुपये ले लिया और वादे के अनुसार न तो इन्हें वेतन दिया गया और न ही रुपये वापस किया।
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कोतवाली क्षेत्र के माऊरबोझ निवासी राजेश कुमार पुत्र बाला चौहान की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के अनुसार रघौली स्थित श्रीश्यामरथी विजयन्ती हरिजन बालिका मिश्रित प्राथमिक विद्यालय रघौली के प्रबंधक छविनाथ पुत्र बनवारी ने अपने वित्त विहीन विद्यालय में नौकरी देने के लिए राजेश कुमार को चपरासी तथा गाँव की ही शीला चौरसिया पत्नी लल्लन एवं दादनपुर अहिरौली निवासी बगेदू यादव पुत्र रामबदन को शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया। तीनों लोगों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। लेकिन सालों बाद इन्हें वेतन नही मिला। प्रबंधक जल्दी ही विद्यालय को अनुदान पर आने का आश्वासन देता रहा। तीन अपने पदों पर कार्य करते रहे और वेतन मांगने पर केवल आश्वासन मिलता रहा। प्रबंधक ने वेतन दिलाने के नाम पर दोनों शिक्षकों से एक एक लाख रुपये एवं राजेश से पचास हजार रुपये ले लिया। वर्ष 2007 में वेतन मांगने पर प्रबंधक ने कमरा बनवाने का हवाला देकर और रुपये की मांग किया। आरोप है कि तीनों से दुबारा ढाई लाख रुपये ले लिए गए।इस लेकर हुई पंचायत में तय हुआ कि वेतन नहीं दिला पाने पर छ: वर्ष के अंदर प्रबंधक लिए गए पांच लाख रुपयों के बदले ब्याज सहित दस लाख रुपये वापस देगें ।लेकिन यह अवधि बीत जाने के बाद भी न तो वेतन मिला और न ही रुपये वापस किए गए। पीड़ितों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी लेकिन एफआईआर न दर्ज होने पर अदालत का सहारा लिया। कोर्ट के निदेश पर पुलिस ने प्रबंधक के विरुद्ध धोखाधडी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बाबत सीओ नंद लाल का कहना है कि आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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