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अपहरण और जालसाजी सहित तीन मामलों में चार की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अजय कुमार ने अपहरण और जालसाजी सहित तीन मामलों में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। प्रभारी जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की लड़की को 17 नवंबर 2016 को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के तरवांडीह गांव निवासी राजकुमार पुत्र घूरा और सपना पत्नी राजकुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद प्रभारी जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। कोतवाल घोसी डीके श्रीवास्तव ने 14 दिसंबर 2017 को चोरी का वाहन बरामद किया। मामले में आरोपी कुड़हनी गांव निवासी शिवबहादुर पुत्र रामसूरत की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी के तर्को को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया। तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। एसआई विनय कुमार सिंह ने 13 सितंबर 2017 को चोरी के बाहन बरामद किया। मामले में आरोपी दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के प्यारेपुुरा निवासी रामध्यान पुत्र वंशीराम की ओर से जमानत के लि अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी के तर्को को सुनने के बाद खारिज कर दिया।
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