मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने जालसाजी कर सरकारी धन के गबन के मामले में आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। मामले के विवेचक एसआई अमरजीत यादव ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी ने दी थी। इसमें जालसाजी कर सरकारी धन का गबन करने के मामले में आरोपी कुशीनगर जिले के तरया सुजान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ गांव निवासी गोपीचंद प्रसाद पुत्र श्यामधारी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।