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Mau News: तेजाब फेंककर हत्या के दोषी दंपती को दोहरा आजीवन कारावास

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मऊ। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट हरेंद्र प्रसाद ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर तेजाब फेंक कर हत्या करने, मारपीट, चोरी व गाली देने के मामले में नामजद पति-पत्नी को शुक्रवार को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद दोनों को हत्या व एससी/एसटी एक्ट के मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही कल 23- 23 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही अर्थदंड जमा होने पर 70 प्रतिशत धनराशि वादी मुकदमा के पिता पुरुषोत्तम को देने का आदेश दिया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के भूपति नगर रैनी गांव निवासी विजय शंकर की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। इसमें कोतवाली घोसी क्षेत्र के कारीसाथ गांव निवासी दीनानाथ चौहान उर्फ लालू पुत्र स्व. रामवृक्ष उर्फ भगेलु और अनीता चौहान पत्नी दीनानाथ उर्फ लालू को नामजद किया।
मामले में फर्नीचर के समान और पैसे के लेनदेन के विवाद को लेकर आरोपीगण 14 मई 2009 को बरलाई मोड़ के पास उसे लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिए। जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर तेजाब गिरा दिए जिससे वह झुलस गया। इलाज के दौरान विजय शंकर की मौत हो गई।
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तत्कालीन सीओ नगर विद्या सागर मिश्र ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कुल आठ गवाहों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण दीनानाथ चौहान उर्फ लालू व अनीता चौहान को व अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या करने, मारपीट, चोरी व गाली देने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद दोनों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास, एससी/ एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना लगाया। वहीं मारपीट के मामले में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर 70 प्रतिशत धनराशि वादी के पिता पुरुषोत्तम को देने का आदेश दिया।
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