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कोरोना कर्फ्यू: एक जून से जिलेवासियों को मिलेगी राहत

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मऊ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार की तरफ से की गई आंशिक बंदी से जिलेवासियों को एक जून से राहत मिलेगी। इस दौरान सोमवार से शुक्रवार तक जिले की सभी दुकानें सुबह सात से शाम को सात बजे तक खुलेंगी। लेकिन सभी को कोविड गाइड लाइन का अनुपालन करना होगा। इस दौरान शनिवार और रविवार को दो दिवसीय पूर्णतया बंदी होगी।
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शासन ने उन जिलों को कोरोना कर्फ्यू में राहत देने का मन बनाया, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या छह सौ से कम है। इस क्रम में इस राहत में मऊ जिला भी शामिल हुआ। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने बताया कि शासन की मंशा पर सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें खुलेंगी। लेकिन दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। सुबह सात से शाम सात बजे तक दुकानदार दुकान खोल सकेंगें। लेकिन दुकान पर कोविड गाइड लाइन का अनुपालन करना और कराना होगा। इस दौरान मार्ट में आने वाले ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग, हाथों को सैनिटाइज कराना और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
बोले होटल रेस्टोरेंट और ढाबे तो खुलेेंगे, लेकिन वहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। या तो खाना पैक कराकर ग्राहक घर ले जाए, या फिर होम डिलेवरी की सुविधा शुरू करें। इसी क्रम में जिम, स्कूल और कोचिंग सेंटर नहीं खुलेंगे। जिलाधिकारी ने सभी से अपील किया कि संक्रमण काल में जहां तक हो सकें कैशलेश पेमेंट करें। इससे दुकानदार और ग्राहक दोनों सुरक्षित रहेंगे। डीएम ने स्पष्ट किया कि कोरोना कर्फ्यू की ढील में शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, यदि जांच में कोई गलत मिला तो उसके विरुद्घ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगरी क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट और ग्रामीणांचल क्षेत्रों में नियमों का अनुुपालन थानाध्यक्ष के साथ क्षेत्राधिकारी और एसडीएम कराएंगे।
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