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गेंहू खरीद के लिए निर्धारित किए गए केंद्र

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मऊ। गेहूं की खरीद के लिए जिले में अब तक 35 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं की खरीद 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। एक अप्रैल से खरीदारी शुरू हो जाएगी। इसके लिए किसानों को पंजीकरण कराना होगा। सौ क्विंटल से अधिक गेहूं की बिक्री के लिए उपजिलाधिकारी से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
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गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। यह किसी भी जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या स्वयं के स्मार्ट फोन से किया जा सकता है। इस बार ओटीपी आधारित रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। इस बार किसानों को अपना वर्तमान मोबाइल नंबर ही देना होगा जिससे मेसेज से प्रेषित ओटीपी को भरकर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। डिप्टी एआरएम एके सिन्हा ने बताया कि किसानों को अपनी खतौनी में दर्ज नामों के अनुसार अपने सही नाम पंजीकरण कराते समय अंकित करें। किसानों को अपने बैंक खाते सीबीएस युक्त ऐसी शाखाओं में खुलवाएं जहां पीएमएफएस की सुविधा उपलब्ध हो। जो किसान वर्ष 2020-21 में अपना पंजीकरण करा चुके होंगे उन्हें दुबारा पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है लेकिन उसे संशोधन अथवा बिना संशोधन के लाक करना होगा। किसानों को गेहूं विक्रय के समय कंप्यूटराज्ड खतौनी, आधार कार्ड अथवा फोटोयुक्त पहचान पत्र की छाया प्रति और बैंक पासबुक की छाया प्रति लानी होगी। इस वर्ष अब तक कुल 35 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से पीसीएफ के 35, खाद्य विभाग के नौ और एफसीआई का एक केंद्र शामिल है। इस साल अभी तक गेहूं की खरीद का लक्ष्य नहीं आया है। पिछली साल 53 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य था जिसमें 24872 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी।
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