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निजी अस्पताल के संचालक के विरुद्ध मुकदमा

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मऊ। शहर कोतवाली क्षेत्र के सहादतपुरा मुहल्ला में पुरानी तहसील के पास संचालित निजी अस्पताल के संचालक राहुल के विरुद्ध आखिरकार सोमवार को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अमर सिंह की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु की।
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दो माह पूर्व उपचार के दौरान मरीज की मौत होने पर जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने मृतक के परिवारीजनों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर अस्पताल की जांच कराई थी। इसके लिए एसडीएम सदर के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने अस्पताल को सीज कर जांच किया। साथ ही रिपोर्ट डीएम को सौंपा था। जांच में पाया गया था कि अस्पताल का पंजीकरण वाराणसी के एक डॉक्टर के नाम पर कराया गया था। जबकि डॉक्टर को इसकी जानकारी ही नहीं थी। जानकारी होने पर डॉक्टर ने सीएमओ को लिखकर दिया कि आईकान अस्पताल से उनका कभी कोई संबंध नहीं है।
जांच के दौरान टीम को अस्पताल में कई अनियमितताएं मिली थीं। इसमें अस्पताल में एक भी वैध मेडिकल डिग्री धारी डॉक्टर की तैनाती नहीं थी, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी थी, इसके अलावा अस्पताल में गाइड लाइन के अनुरूप उपकरण और ऑपरेशन थियेटर नहीं था। इसके बाद भी सर्जरी से प्रसव कराया जाना मिला। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बीते 11सितंबर को आईकान हास्पीटल के संचालक राहुल के खिलाफ धोखाधडी, लापरवाही से मौत, इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग एक्ट और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। इस बाबत प्रभारी निरीक्षक राम सिंह का कहना है कि अस्पताल संचालक राहुल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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