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Mau News: दुष्कर्म और जालसाजी के मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने और डी फार्मा का जाली सर्टिफिकेट देने के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्क सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी को धोखे में रखकर आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की स्थिति में उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बनाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया।
आरोप है कि पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी ने गर्भपात करा दिया। मामले में आरोपी तिलसवां गांव निवासी आशीष की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, गाजीपुर के मरदह थाना क्षेत्र निवासी वादी ने बताया कि उसने डी फार्मा के लिए सूर्या स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, सिविल लाइन में एडमिशन कराया।
दो साल का कोर्स पूरा होने के बाद 2018 में उसे सर्टिफिकेट मिला, जिसे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया तो डिग्री कूटरचित पाई गई। मामले में आरोपी प्रबंधक, भुजौटी निवासी अवनीश पांडेय की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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