गैर इरादतन हत्या के मामले में दो की जमानत खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने जमीन के विवाद को लेकर शिवमंगल पाल की हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार टमठा दुबारी गांव निवासी मनोज पाल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि विवादित जमीन में 19 अक्तूबर 21 को आरोपीगण खूंटा गाड़ रहे थे, जिस पर उसके पिता शिवमंगल पाल मना करने लगे तो आरोपीगण मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाए। इस दौरान उन्हें बचाने उसके भाई सनोज, अजय व ममता आई तो उन्हें भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान वादी के पिता शिवमंगल की मौत हो गई। मामले में आरोपी टमठा दुबारी गांव निवासी परशुराम पाल और विश्राम पाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।