मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या, दहेज हत्या और प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने के मामले में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। हत्या के मामले में आरोपी गीता देवी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। दहेज हत्या के मामले में आरोपी विनय की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। दहेज प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने के मामले में आरोपी राजू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।