मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने 21 फरवरी 2020 को छेड़छाड़ किया। मामले में आरोपी कहिनौर गांव निवासी अनूप कुमार पुत्र घूराराम की ओर से जमानत के लिए दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।