मऊ। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजीव वत्स ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। मामले में आरोपीगण कोतवाली घोसी क्षेत्र के करीमुद्दीनपुर निवासी मुहम्मद नासिर और मुहम्मद कासिम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। संवाद