मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दहेज हत्या के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्काों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार गाजीपुर जनपद के बरेसर थाना क्षेत्र के अमवा सिंह गांव निवासी रेयाज पुत्र निजामुद्दीन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी लड़की चांदनी परवीन को दहेज को लेकर उसके ससुराल वाले 23 फरवरी 24 को जान से मार डाले। मामले में आरोपीगण कोपागंज थाना क्षेत्र के शाहुपुर उर्फ बाबूपुर गांव निवासी मुनौवर पुत्र उस्मान और छांगुर उर्फ जाकिर पुत्र मुनौवर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।