मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की लड़की के साथ आरोपी दो अक्तूबर 2023 को दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के मलेरी कोट गांव निवासी मोनू कुमार पुत्र चंद्रभान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे खारिज कर दिया। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर साथ 28 अगस्त 2021 को दुष्कर्म किया। तथा उसे गाली और धमकी दिया। मामले में आरोपी गाजीपुर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी अमित कुमार पुत्र सुरेश चंद भारती की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। संवाद