फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mau News: दहेज हत्या सहित दो मामलों में तीन की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने दहेज हत्या और जाली दस्तावेज के आधार पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने के अलग-अलग मामलों में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के सेवठा गांव निवासी विश्राम पासी पुत्र स्व. सुखई पासी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी लड़की माला को दहेज को लेकर उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। इसी दौरान 7 जनवरी 25 को उसके ससुराल वाले माला की हत्या कर दिया। मामले में आरोपी शमशाबाद गांव निवासी सास गुड़िया देवी उर्फ गुड़िया पत्नी बेचू पासी और ससुर बेचू पासी पुत्र शिव कुमार की ओर से अलग-अलग जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार आरक्षी महादेव गुप्ता की तहरीर पर 24 दिसंबर 24 को एफआईआर दर्ज हुई थी। वादी का कथन था कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर आरोपीगण पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किए थे। जांच के दौरान उनके प्रपत्र फर्जी पाए गए। मामले में आरोपी गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के लखनौर गांव निवासी श्याम करण यादव पुत्र राजनाथ की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें