फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mau News: दुष्कर्म सहित दो मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग को शादी के लिए बहला फुसलाकर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने और नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक कुकर्म करने के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा की नाबालिग लड़की को आरोपी 22 अगस्त को शादी के आशय से बहलाफुसला कर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के मानपुर सिकटिया गांव निवासी योगेंद्र यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन

दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा के नाबालिग लडके के साथ आरोपी ने अप्राकृतिक कुकर्म किया। मामले में आरोपी शिवपुर गाढा गांव निवासी अबू जहवी उर्फ जैवी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें