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तीन की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नंबर एक शहीब जेहरा ने दुष्कर्म और छेड़खानी के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव और प्रवीण कुमार मिश्रा के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आरोपी मिठाई देने के बहाने ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी जहनियापुर गांव निवासी सत्येंद्र यादव उर्फ तरबूज की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने 14 फरवरी की रात में छेड़छाड़ किया। मामले में आरोपी बढुआगोदाम निवासी राम चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। उधर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने विधायक निधि की धनराशि गबन करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की। यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। सरायलखंसी थाना क्षेत्र निवासी विजय कुमार गुप्त के शिकायती प्रार्थना पत्र पर सीओ नगर ने जांच की तो पता चला कि विधायक मुख्तार अंसारी के विधायक निधि का गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान विद्यालय के नाम पर जालसाजी कर रुपया गबन किया गया है। आरोपी सरवां गांव निवासी संजय सागर की ओर से जमानत की अर्जी दी गई थी।
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