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दो मामलों में छह की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने अपहरण और जालसाजी कर रुपया निकालने के अलग-अलग मामलों में कुल छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, धर्मपुर बिशुनपुर लीलहवा गांव निवासी मनोज की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि नौ मार्च को उसके भाई राकेश यादव को आरोपीगणों ने मारापीटा तथा हत्या करने की नियत से उसका अपहरण कर लिया। मामले में आरोपी उफरौली गांव निवासी प्रशांत की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, भवनाथपुर गांव निवासी राजपति राम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसके खाते से जालसाजी कर 16 लाख 72 हजार रुपये निकाल लिए गए। आरोपी झारखंड प्रांत निवासी विजय मंडल, मनोज मंडल, राजेश कुमार मंडल, जितेंद्र कुमार मंडल और करन मंडल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिसे सुनवाई के बाद जज ने खारिज कर दिया।
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