मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा को आरोपी 19 मार्च 23 को अपने घर में ले जाकर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तथा उसे गाली और धमकी दिया। मामले में आरोपी सैदपुर गांव निवासी निखिल निगम पुत्र मनोज कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। संवाद