मऊ। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट हर्ष अग्रवाल की अदालत ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ने विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र नाथ राय और अखिलेश कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने मिठाई में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया था और घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। मामले में आरोपी खैरा नासिर चचाईपार गांव निवासी राजकुमार मद्धेशिया पुत्र अशोक की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।