मऊ। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट नीलम ढाका ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी पंकज सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष व विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अनिल चंद तिवारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें भीटी मोहल्ला निवासी पंकज सिंह पुत्र हंसनाथ सिंह को आरोपी बनाया गया था। मामले में आरोपी पंकज सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।