मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने नशीला पदार्थ सूंघाकर सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी के अवलोकन के बाद पारित आदेश दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। आरोप है कि आरोपी 9 जनवरी 24 को अपने पास साथ ले गया। उसे नशीला पदार्थ सुंघा दिया वह बेहोश हो गई। आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। वीडियो बना कर ब्लैकमेल करते हुए कई बार दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर गर्भपात करा दिया। मामले में आरोपी कोपागंज थाना क्षेत्र के झझवां मोहम्मदपुर गांव निवासी राजन साहनी उर्फ फेंकू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।