मऊ। विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भागने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी ने दो मार्च 23 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के नदवासराय निवासी संदीप कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।