मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने तथा वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा को आरोपी नशे की गोली देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और उसे बार-बार धमकी देता था। मामले में आरोपी बलिया जनपद के भीमपुरा थाना क्षेत्र के बरौली गांव निवासी अभिषेक कुमार पुत्र संतोष की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।