फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mau News: हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। जिला व सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार लैरोदोनवार गांव निवासिनी संगीता सिंह पत्नी स्व. भगत सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि वह राजानहुषकोट घोसी में बच्चों के साथ रहती है। सात जनवरी को सात-आठ लोग मोटरसाइकिल से उसके घर पहंुचे। उसके लड़के हिमांशु को लेकर चले गए । उसकी मारपीट कर हत्या कर दी। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के सरफुपुर गांव निवासी शिव कुमार पुत्र प्रभुनाथ चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। संवाद
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें