अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की जो इंटर की छात्रा थी उसके साथ 10 अक्तूबर 2022 को पांच लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। वादी की तहरीर के आधार पर पांच नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई। मामले में आरोपी करहां बाजार निवासी अरुण कुमार जायसवाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने तथा उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की जो इंटर की छात्रा थी उसके साथ 10 अक्तूबर 2022 को पांच लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। वादी की तहरीर के आधार पर पांच नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई। मामले में आरोपी करहां बाजार निवासी अरुण कुमार जायसवाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।