मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दहेज हत्या के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र कोयलसा निवासी संतोष कुमार पुत्र दुर्गा सोनकर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी बहन आरती की शादी सुनील कुमार के साथ हुई थी। दहेज के लिए आरती के ससुराल वालों ने 20 जून को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मामले में आरोपी दोहरीघाट निवासिनी कलावती देवी पत्नी रामाश्रय सोनकर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।