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Mau News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी के झांसे में बहला फुसलाकर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी शादी के आशय से 7 अक्तूबर को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के इटौरा चौबेपुर गांव निवासी शत्रुघन चौहान पुत्र जयप्रकाश चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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