मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बृहस्पतिवार को जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा के निर्देशन में प्राथमिक विद्यालय शिक्षा कालोनी मे विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें बच्चों और अभिभावकों को उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के साथ ही सरकार की योजनाओं के बावत जानकारी दी। शिविर में प्राधिकरण के सचिव सत्यवीर सिंह ने संविधान के प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों की शपथ दिलाई। अपर सिविल जज मनीष पांडेय ने संविधान में बालकों को मिले अधिकारों के साथ ही किशोर न्याय अधिनियम के बारे में बताया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी धीरज सिंह ने लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रमिक कार्य न कराने की सलाह दी। कहा कि बाल श्रम संज्ञेय अपराध है। अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्र ने पाक्सो एक्ट तथा प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला। आईसीडीएस के प्रभारी देवी परवीन ने बताया कि जिले में 21 हजार 94 बच्चे अतिकुपोषित की श्रेणी में है। महिला समाख्या की प्रभारी कनक प्रभा ने बच्चों को बेसिक जानकारी देते हुए समाज में आ रही गिरावट पर चिन्ता जताई। श्रेया शुक्ला, खुशबू विश्वकर्मा तथा सुधा राय ने गीत प्रस्तुत किया। संचालन शेर नरायन सिंह ने किया। जबकि विद्यालय के प्रधानाचार्य सुशील पांडेय ने आभार जताया। इस दौरान तहसीलदार ओम प्रकाश पांडेय, वृजराज सिंह सिसोदिया ,विनोद कुमार सिंह, किरन यादव, अभिषेक सिंह, विवेक सिंह, शादाब जहीर, धीरज त्रिपाठी मौजूद रहे।