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Mau News: गबन के मामले में सहायक भंडारी को पांच साल की सजा

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने 87 लाख 26 हजार 846 रुपये के सरकारी सामान के गबन के मामले में विद्युत भंडार केंद्र के सहायक भंडारी जितेंद्र कुमार पांडेय को सुनवाई के बाद दोषी पाया। पांच साल की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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अर्थदंड न देने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार अधिशासी अभियंता विद्युत भंडार खंड आजमगढ़ संतोष कुमार त्रिपाठी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई।
इसमें सहायक भंडारी विद्युत भंडार केंद्र मऊ जितेंद्र कुमार पांडेय पुत्र कृष्ण नाथ पांडेय निवासी अठदेआ परसादमया थाना रुधौली जनपद बस्ती को आरोपी बनाया गया।
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वादी का कथन था कि आरोपी वर्ष 2019 से सहायक भंडारी के पद पर तैनात रहे। भंडार केंद्र मऊ में भौतिक सत्यापन के बाद 6 सामग्रियां कम पाई गईं। जिसका कुल मूल्य 87 लाख 26 हजार 846 रुपये है।
पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी ने कुल 7 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा।
बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। सीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद जितेंद्र कुमार पांडेय को सरकारी धन के गबन का दोषी पाया।
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इसके बाद उन्हें 5 साल की सजा के साथी 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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