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एपीओ की सेवा होगी समाप्त, बीडीओ के खिलाफ शासन को भेजा जाएगा पत्र: राज्य मंत्री आनंद स्वरुप

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कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता करते राज्य मंत्री ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास आनंद स? - फोटो : MAU
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मऊ। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में भ्रष्ट्राचार और आतंकवाद के विरुद्घ अभियान चलाया जा रहा। ऐसे में प्रदेश में किसी भी स्तर पर भ्रष्ट्रचार बर्दास्त नहीं किया जाएगा। चाहे किसी विभाग का हो। इस क्रम में मऊ जिले में मनरेगा में कार्यो को लेकर काफी अनियमितता मिली है। सोमवार को रतनपुरा ब्लाक के पिपरसाथ और देवदह गांव में मनरेगा के तहत हुए कार्यो का निरीक्षण करने पर अनियमिता सामने आई। इस दौरान प्रथम द्ष्टया दोषी पाए जाने वालों के विरुद्घ कार्रवाई होगी। यह जानकारी राज्य मंत्री ग्राम्य विकास समग्र व संसदीय कार्यमंत्री उप्र सरकार आनंद स्वरुप शुक्ला ने कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए दी।
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उन्होंने बताया कि जांच में मिली गड़बड़ी को गंभीरता से लिया गया। इस दौरान फर्मो के विरुद्घ कार्रवाई कर रिपोर्ट दर्ज कराया जाएगा। इसके अलावा इस गोलमाल में शामिल संविदा कर्मचारियों का अनुबंध समाप्त किया जाएगा। प्रश्न के जबाब में राज्य मंत्री ने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया रतनपुरा ब्लाक के एपीओ मनरेगा, रोजगार सेवक, लेखा सहायक की संविदा को समाप्त करने के लिए डीएम को निर्देश दिया गया है, इसके अलावा खंड विकास अधिकारी के विरुद्घ कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। बोले लॉक डाउन में उनके विभाग के प्रयास से पूरे प्रदेश में 15 लाख से अधिक समूह काम कर रहें है। इसमें 74 लाख महिलाओं को रोजगार मिला है। इन समूहों के माध्यम से 38 लाख पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर का निर्माण कर 12 करोड़ से अधिक रुपये का आय की।
इसी क्रम में मनरेगा के जरिए 42 लाख श्रमिको को रोजगार दिया गया। बोले 35818 रोजगार सेवकों को मानदेय देने के लिए सरकार ने लॉक डाउन के बीच 225. 3 करोड़ रुपये की धनराशि स्थानांतरित की। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों को देने के लिए सरकार ने 611 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की। बोले मनरेगा की मजदूरी 182 से बढ़ाकर 202 रुपया दैनिक किया है। मंत्री आनंद स्वरुप शुक्ला ने बताया कि गैर प्रांतों से चलकर आने वाले प्रवासियों को उनके अनुरुप कार्य देने की व्यवस्था की जा रही। मंत्री ने स्पष्ट किया कि मनरेगा का कार्य ऑन लाइन होता, ऐसे में गोलमाल समूह नहीं कर सकता। कुछ व्यक्ति विशेष ने किया है। ऐसे में उन्हे ही दंडित किया जाएगा।
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