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आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ ही मिलेगा प्रवेश

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मधुबन। त्रिस्तरीय पंचायत के अन्तर्गत प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत पद की मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घण्टा पूर्व आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड-19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट के साथ मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अथवा मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट,थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी, वहां आवश्यक दवाईयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। मतगणना कक्ष में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों एवं एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा। मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय एवं मतगणना समाप्ति पर विसंक्रमित किया जाएगा। मतपेटिकाओं एवं स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज किया जाएगा। मतगणना टेबिल की संख्या कोविड-19 की गाइड लाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी। यह जानाकरी उप जिलाधिकारी लालबाबू दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा। जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा। किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देर्शों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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