मऊ। हलधरपुर थाना क्षेत्र एक मामले में जमानतदारों की सत्यापन रिपोर्ट देरी से आने पर एडीजे ने नाराजगी जताई। सत्यापन आख्या 13 दिन विलंब से भेजे जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने करने तथा कृत कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने के लिए कहा। एडीजे ने पत्र में पुलिस अधीक्षक से इस आशय का दिशा निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया कि जमानत नामों का सत्यापन तय अवधि के मध्य न्यायालय को प्राप्त करवाया जाए।
इससे पहले एडीजे ने एसपी को पत्र भेजकर अवगत कराया था कि स्टेट बनाम नंदलाल आदि का मामला थाना हलधरपुर का है। प्रकरण में दोषी नंदलाल, रामजीत व अजय के जमानतदार अमरनाथ, उमाशंकर, शिवशंकर, दद्दन निवासीगण मुस्तफाबाद तथा जमानतदार रामप्रकार, बजरंगी उर्फ बंगी रजडीहा के निवासी हैं। जमानतदारों का जमानतनामा सत्यापन के लिए 7 अगस्त को हलधरपुर थाना भेजा गया था। जिसे सत्यापन कर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण ही दिया गया है।
पत्र में लिखा कि इस आशय का पत्र 16 अगस्त को भी भेजा जा चुका है। बावजूद इसके जमानतदारों का सत्यापन अब तक न्यायालय में प्राप्त नहीं हुआ। एडीजे ने पुलिस अधीक्षक से दोषियों के जमानतदारों का सत्यापन प्रपत्र उच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए न्यायालय में प्रेषित करने के लिए संबंधित को निर्देशित करने के लिए कहा था। सत्यापन रिपोर्ट आने पर एडीजे ने पुनः पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है।
पत्र में उल्लेख किया है कि 19 अगस्त को पत्र प्रेषित किए जाने के पश्चात सोमवार को 13 दिन के बाद जमानत नामों का सत्यापन प्रस्तुत किया गया है, जो बेहद विलंब से दिया गया है। इस संबंध में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से अवगत कराएं।