गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत मुहम्मदबाद गोहना में लगभग 5 करोड़ तो चिरैयाकोट में 69 लाख 10 हजार रुपये की संपत्ति को कुर्क किया जाना है। साथ ही मुख्तार अंसारी गैंग से संबंधित लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही तेज की जाएगी। यह आदेश जिलाधिकारी अरुण कुमार ने शुक्रवार को कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की समीक्षा बैठक में दिए। कहा कि गैंगस्टर एक्ट तथा एमपी/एमएलए कोर्ट में अभियोजन शाखा की निष्क्रियता से किसी भी मामले में सजा दिलाने में लापरवाही न बरतें। अभियोजन शाखा की सक्रियता बढ़ाने के साथ संबंधित मामलों में अपराधियों को दंड दिलाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान नगर मजिस्ट्रेट नितीश कुमार सिंह ने बताया कि फरवरी में अवैध- अपमिश्रित शराब के खिलाफ हर थाने में कार्रवाई की गई है। बताया कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत मुहम्मदबाद गोहना में लगभग 5 करोड़ तो चिरैयाकोट में 69 लाख 10 हजार रुपये की संपत्ति को कुर्क किया जाना है।
बैठक में जिलाधिकारी ने चारों उप जिलाधिकारियों और सभी थानाध्यक्षों को महीने में कम से कम एक बार संयुक्त बैठक कर गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की संपत्तियों की पहचान कर उनके कुर्क की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिया। साथ ही सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर मानकों का उल्लंघन करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध फरवरी महीने में की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की।
बताया गया कि शहर कोतवाली से नौ, दक्षिण टोला थाना क्षेत्र से दो, सरायलखंसी थाना क्षेत्र से एक, घोसी कोतवाली क्षेत्र से 129, दोहरीघाट थाना क्षेत्र से 33, कोपागंज थाना क्षेत्र से 74 तथा मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र से दो लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए।
डीएम ने आगामी त्योहारों चैत्र नवरात्र एवं रमजान के दृष्टिगत खुले में मांस की बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट तथा एमपी/एमएलए कोर्ट में अभियोजन शाखा की निष्क्रियता से किसी भी मामले में सजा दिलाने में विफल होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अभियोजन शाखा को सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा। बैठक में एसपी अविनाश पांडेय, अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।